Sunday, May 28, 2023

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रेरा ने बिल्डरों को लगाया 2.27 करोड़ का जुर्माना

केंद्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण में देशभर में रेरा को मिला दूसरा स्थान

शिमला

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए बिल्डरों एवं प्रमोटरों पर रिफंड के अलावा 2.27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।

अभी तक आवंटियों द्वारा 14 निष्पादन याचिकाएं दायर की गई है। इनमे से 9 याचिकाएं स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई हैं। बिल्डरों और प्रमोटरों से कुल 35 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। 

प्राधिकरण ऑनलाइन माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रहा है। इससे पक्षकारों को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय में नहीं आना पड़ता है।

शिकायतों की सुनवाई वेबैक्स के माध्यम से की जा रही है। आज तक वेबैक्स के माध्यम से 260 से अधिक सुनवाई की जा चुकी हैं, जिससे हितधारकों के लिए कोविड महामारी के दौरान अपने घर या कार्यालय से मामलों को आगे बढ़ाना आसान हो गया है।

इन मामलों में आवास आवंटियों को 6 करोड़ 55 लाख रुपये वापिस करने के आदेश दिए गए हैं। इस राशि में से लगभग 76 लाख रुपये की राशि प्रमोटरों एवं बिल्डरों से पहले ही वसूल कर आवंटियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

देशभर में दूसरा स्थान मिला

प्राधिकरण का दावा है कि याचिकाओं के निपटान करने के लिये केंद्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण में देशभर में दूसरा स्थान मिला है।

पिछले डेढ़ वर्षों से कोविड महामारी के संकट काल के वाबजूद प्राधिकरण पूर्णतः कार्यशील है। रेरा द्वारा मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 

52 एजेंट को किया गया पंजीकृत

हिमाचल रेरा द्वारा अब तक 38 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं और 52 एजेंटों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है।

इसके साथ-साथ प्राधिकरण ने पक्षों के बीच शिकायतों के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की है। परिणामस्वरूप आवंटियों को 52 लाख रुपये वापिस कर दिए गए हैं।

रेरा ने एनआईसी के माध्यम तैयार की वेबसाइट

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की नई वेबसाइट एनआईसी के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें हिमाचल में सभी एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों के ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायत दर्ज करने, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और पूर्व पंजीकरण सुविधाओं के लिए चार माॅडयूल की सुविधा है।

यह सभी हितधारकों यानी प्रमोटरों, एजेंटों और आवंटियों की मदद करने के लिए एक सरल पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेबसाइट होगी।

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