
शिमला । टीएनआर
हिमाचल में कोविड से जान गंवाने वाले आम लोगों के परिजनों को राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करते हुए 50 हजार रुपये मुआवजा देगी।
सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को मआवजे का भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।
पीड़ित परिवारों को यह करना होगा पीड़ित परिवार को निर्धारित क्लेम फार्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी। सरकार ने चार सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी भी गठित की है, जो मौत के कारणों और क्लेम संबंधी विवादों पर निर्णय लेगी।