काम से दूसरे प्रदेशों में जाने वालों के 72 घंटे के भीतर वापस लौटने पर रिपोर्ट दिखाने की शर्त में छूट
18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने परिजनों के साथ बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के प्रदेश में कर सकेंगे प्रवेश
बाहर से आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य

शिमला
हिमाचल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए नई बंदिशें से लगा दी है। प्रदेश में प्रवेश के लिए अब कोविड ई-पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ।
यानी इसके बाद बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को भी कोविड पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
इसे लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है।इसके मुताबिक यदि हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी काम से पड़ोसी राज्य में जाता है और 72 घंटों के भीतर वापस लौट कर आता है, तो उस सूरत में पंजीकरण में छूट दी गई है।
ऐसे व्यक्ति बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के भी हिमाचल वापस लौट सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति बाहरी राज्य से अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हिमाचल आना चाहता है तो उनके बच्चों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और कोरोना वेक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट लाने में छूट दी गई है।
हालांकि बाहर से हिमाचल आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी रेट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने की शर्ट पहले की तरह रखी गई है।
आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जबकि रेट की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले की मान्य नहीं होगी। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट दिखाने पर भी हिमाचल में प्रवेश दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में होगा कोरोना का रिव्यूकोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं, उसका रिव्यू राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में किया जाएगा।
इसमें कोरोना के लेकर नई बंदिशें लगाई जा सकती है, क्योंकि 26 जुलाई को 858 कोरोना के एक्टिव केस की तुलना में अब इनकी संख्या करीब 3000 पहुंच गई है।