Sunday, June 11, 2023

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HomeHimachal Pradeshहिमाचल प्रदेश भू-जोत संशोधन विधेयक चर्चा के बाद प्रवर समिति को भेजा

हिमाचल प्रदेश भू-जोत संशोधन विधेयक चर्चा के बाद प्रवर समिति को भेजा

सरकार को अपने पास रखनी चाहिए चाय बागानों की भूमि अधिग्रहित करने की शक्तियां : बुटेल

शिमला 

हिमाचल प्रदेश भू-जोत संशोधन विधेयक सदन में चर्चा के बाद प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सदन में रखा।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि कांगड़ा वैली टी-प्लांटेशन एसोसिएशन ने भू-जोत कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लैंड सीलिंग एक्ट का लाभ नहीं मिला है, उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

सरकार को चाय बागानों की भूमि अधिग्रहित करने की शक्ति अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि विकास कार्यों के लिए कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है।

स्वीकृत सीमा से अधिक भूमि अधिग्रहण की सरकार को होनी चाहिए शक्ति : सिंघा

ठियोग से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हालांकि वह सरकार द्वारा गठित उस कमेटी के सदस्य थे जिसकी सिफारिशों पर संशोधन पेश किया गया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार कानून के तहत जमीन रखने की स्वीकृत सीमा 10, 15, 30 एकड़ है। जनजातीय इलाकों में यह सीमा 70 एकड़ है।

स्वीकार्य सीमा से अधिक भूमि जिनके पास है उसे अधिग्रहित करने की शक्ति सरकार के पास रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संशोधन कानून को पारित करने से पहले न सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। विधायकों के विचार सुनने के बाद राजस्व मंत्री ने इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। 

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