आईपीसी की धारा 124, 153-ए, 124, 12-बी, 13 और आईटी एक्ट की धारा 66-सी के तहत मामला दर्ज
सीएम जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को झंडा नही फहराने देने की दी थी धमकी

शिमला
खालिस्तान समर्थक समूह द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
हिमाचल पुलिस ने यह मामला साइबर पुलिस को सौंपा है। इसके बाद साइबर पुलिस ने शिमला में आईपीसी की धारा 124 (sedition against state ), 153-ए (act prejudicial to maintenance harmony) 506 (intimidation), 12-बी (criminal conspiracy), 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (prevention) एक्ट 1967 और आईटी एक्ट की 66-सी के तहत मामला दर्ज किया है।
एफआईआर में खालिस्तानी समूह के प्रमुख गुरुपखवंत सिंह पन्नू को नामजद किया गया है। हिमाचल पुलिस केंद्र की विभिन्न जांच एजेंसियों की मदद से जांच में जुट गई है।
बता दें कि खालिस्तान समर्थक समूह ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी दी है।
यह धमकी रिकॉर्ड की गई कॉल के माध्यम से शिमला के कई पत्रकारों को फोन करके दी गई। रिकॉर्ड कॉल में कहा गया कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा था। पंजाब में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और हिमाचल को फिर से पंजाब में शामिल किया जाएगा।
इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है और आजादी के दिन झंडा फहराया जाएगा।
प्रदेश के लोगों ने भी इस धमकी की कड़ी निंदा की है और ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
वहीं हिमाचल पुलिस ने इस चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदेश में बाहरी राज्य से प्रवेश करने वाले वाहनों में आ रहे लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
इसी तरह प्रदेश आने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रदेश में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है।