सत्ता मिलने के बाद भी जयराम सरकार ने मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बनाई थी कमेटी
तीन साल बाद भी फोरलेन प्रभावितों को नहीं मिल पाया चार गुणा मुआवजा

शिमला
जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति के गठन को मंजूरी दी।
इसमें शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया सदस्य होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी।बता दें कि राज्य में सरकार बनने के बाद भी मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी।
यह समिति तीन साल से अधिक समय से अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। इस वजह से फोरलेन प्रभावितों की चार गुणा मुआवजे की मांग आज भी पूरी नहीं हो पाई है, जबकि भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देने का वादा किया था।
पंजीकृत कामगारों बच्चों को तोहफामंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किए जा सकेंगे। अब पंजीकृत कामगारों की पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को पढ़ाई के लिए 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों को 8400 रुपये हर साल दिए जाएंगे। नौवीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों को प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर अब 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये और लड़कों को 12000 के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष, स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये और लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को 36000 रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये, पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को 36000 रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर अब 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
बालिका के जन्म पर 51 हजार की एफडीआर करने का निर्णयमंत्रिमंडल ने नई बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी।
इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए 60 करोड़ की स्वीकृतिमंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफाॅल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
नवगठित नगर निगम में पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने नवगठित नगर निगम सोलन, मंडी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रत्येक नवगठित नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरने का निर्णय लिया गया।
इन पदों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी जब तक इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता।