आठ जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

शिमला | टीएनआर
हिमाचल में मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा के उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सी.पालरासू ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि दो नवम्बर को मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।
चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश के आठ जिला मंडी, कांगड़ा, सोलन, शिमला, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों से करवाए जाएंगे।सी. पालरासू ने कहा कि कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव में बाइक रैली और रोड शो पर रोक लगाई है। इंडोर में होने वाली बैठकों में भी क्षमता की 30 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
इंडोर में अधिकतम अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ओपन में स्टार प्रचारकों की जनसभाओं में अधिकतम 1000, अन्य नेताओं की जनसभा में 500 लोगों ही शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों की संख्या भी 20 तक सीमित की गई है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 10 होगी। डोर-टू-डोर प्रचार अभियान में 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्लास्टिक की चुनाव प्रचार सामग्री के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
15.49 लाख वोटर करेंगे मतदान
सी. पालरासू ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा और अर्की, जुब्बल-कोटखाई व फतेहपुर में 15.49 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।एक अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इनकी छंटनी 11 अक्तूबर को और 13 अक्टूबर तक दावेदार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान तथा 2 नवम्बर को मतगणना होगी।
इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई
मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है। 2019 के चुनाव में 1500 वोटरों पर पर एक पोलिंग बूथ था, लेकिन इस बार 1000 वोटरों पर एक पोलिंग बूथ बनाने का निर्णय लिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र में अब 2365 पोलिंग बूथ, फतेहपुर में 141, अर्की में 154 और जुब्बल कोटखाई 136 पोलिंग बूथ में मतदान होगा।
80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट
सी. पालरासू ने कहा कि पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। इसी तरह दिव्यांग वोटरों को भी पोस्टल दिए जाएंगे। डाक्टर, एचआरटीसी बसों चालकों और विद्युत कर्मचारियों को भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है।
सीएम भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हैलीकॉप्टर
उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सरकार कोई भी नई घोषणाएं, अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले, नई नियुक्तियां, नए टैंडर, सरकारी गाडिय़ों व हैलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चुनाव विभाग ने सरकार को सभी होर्डिग हटाने के भी निर्देश दिए है।
वेबसाइट पर देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी
निर्वाचन विभाग ने आपराधिक मामलों में संलिप्त उम्मीदवारों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए है। सीईसी ने यह निर्देश देश की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दिए है।
77 लाख खर्च कर पाएंगे लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी
लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी 77 लाख रुपए और विधानसभा प्रत्याशी 30.80 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। इन्हें मतदान पूरा होने तक पूरा लेखा-जोखा रखना होगा। चुनाव संपन्न होने पर चुनावी खर्च की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी।
हथियार प्रशासन के पास जमा करने होंगे
प्रदेशवासियों को अपने हथियार जिला प्रशासन के पास जमा करने के निर्देश दिए गए है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न किया जा सके।